Kanya Sahyog Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार के द्वारा बालिकाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना का नाम सरकार के द्वारा कन्या सहयोग योजना राजस्थान रखा गया है, जिसके माध्यम से दसवीं क्लास, 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी बालिकाओं को सरकार के द्वारा , आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए कन्या सहयोग योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।
कन्या सहयोग योजना के लिए योग्यता
राजस्थान की मूल निवासी तथा गरीब परिवार से संबंधित ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वह योजना के लिए पात्र है। योजना का फायदा गरीब परिवार की पहली दो लड़कियों को ही दिया जाएगा। राज्य के सभी बीपीएल और अंत्योदय परिवार की लड़कियां योजना के लिए पात्र है। विधवा महिलाओं की ऐसी बेटियां जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, वह भी इस योजना के लिए पात्र है। जिन बालिकाओं के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह भी योजना में आवेदन कर सकती हैं।
इतनी मिलेगी अनुदान राशि
18 वर्ष से अधिक की बालिका योजना के लिए पात्रता रखती है और वह योजना में आवेदन कर सकती हैं। यदि किसी कन्या के द्वारा किसी भी सर्टिफाइड एजुकेशन बोर्ड से दसवीं क्लास एग्जाम को पास कर लिया गया है, तो उसके लिए सहयोग राशि ₹30000 रखी गई है। इसके अलावा 12वीं क्लास पास करने पर सहयोग राशि 41000 होगी, वही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने पर ₹51000 की सहयोग राशि दी जाएगी।
योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार का राशन कार्ड
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
- आस्था कार्ड
- जन आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- लड़की का बैंक अकाउंट
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- अंत्योदय क्रमांक
- शैक्षणिक दस्तावेज
ऐसे करें योजना में आवेदन
योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज की फोटो कॉपी लेकर के नजदीकी जन सेवा केंद्र पर चले जाएं और उन्हें योजना में आवेदन करने के बारे में कहे। इसके बाद जनसेवा केंद्र का कर्मचारी आपसे सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी लेता है और दस्तावेज के आधार पर ऑनलाइन संबंधित वेबसाइट पर जन सेवा केंद्र का कर्मचारी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर जमा कर देता है और साथ ही आपको एक रसीद भी देता है। इस प्रकार से योजना में आवेदन हो जाता है।